RANCHI : साइबर अपराध से संबंधित मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने एसएलबीसी को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश है। अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करेगा। हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर संज्ञान लिया है कि जब साइबर अपराध के बाद पीड़ित का पैसा जब्त होता है, तो उसे लौटने की क्या प्रक्रिया है, क्योंकि इससे संबंधित राज्य में कोई मेकैनिज्म नहीं है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पूर्व में कहा गया है कि गुजरात में इस तरह का एक मेकैनिज्म बनाया गया है, जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस दौरान न्याय मित्र सौम्या पांडे की ओर से इससे संबंधित सुझाव कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, जिस पर अदालत ने सभी पक्षों को विचार करते हुए अगली सुनवाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता भी अदालत में उपस्थित रहे।