देश के मुख्य न्यायाधीश ( CJI) ने नीतीश सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के जज की सैलरी रिलीज़ नहीं करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार जल्द उनके वेतन को रिलीज़ करें।
दरअसल, पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को कई महीनों से वेतन न मिलने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। राज्य सरकार पर गंभीर रुख अपनाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ ने बिहार सरकार को सख्त निर्देश दिया कि वह जस्टिस मिश्रा के लिए अस्थायी सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाता खोलकर उनकी लंबित तनख्वाह जारी करे।
CJI जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।” जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को 4 नवंबर 2023 को जिला न्यायपालिका से पटना हाई कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। उन्हें उनकी पदोन्नति की तारीख से वेतन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास जीपीएफ खाता नहीं है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर वेतन लेने के लिए एक शर्त है