RANCHI : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है जिसके तहत अब आम जनता भी बाल मजदूरों का रेस्क्यू कर सकती है। इसके लिए उन्हें किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। यदि उनके सामने या उन्हें सूचना मिले कि किसी संस्थान या जगह में बाल मजूदरी व बाल श्रम कराया जा रहा है तो वह खुद बच्चों को बाल श्रम से छुड़ाकर बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने प्रस्तुत (प्रोड्यूस) कर सकता है। यह जानकारी देशभर के सीडब्ल्यूसी के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में आयोग के चेयरमैन- प्रियंक कानूनगो ने दी है।
30 जून तक चलेगा स्पेशल ड्राइव
बैठक में सहमति बनी कि एक से 30 जून तक चाइल्ड लेबर के विरुद्ध स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। यह ड्राइव रेलवे क्षेत्रों में चलाया जाएगा। जिसमें जो भी बच्चा रेस्क्यू किया जाएगा सीडब्ल्यूसी के सामने उसका बयान दर्ज होगा। उसी के आधार पर पुलिस भी प्राथमिकी दर्ज करेगी।