RAMGARH : शनिवार को उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के द्वारा जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किए गया कार्यों की जानकारी ली गई। जिसके उपरांत उपायुक्त ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा जारी निर्देश के आलोक में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर पूरी तरह से रोक है। इस संबंध में उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित अन्य अधिकारियों को सख्ती से इसका अनुपालन रामगढ़ जिले में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
अधिकारिक स्टॉकिस्ट करेंगे बालू की बिक्री
उपायुक्त ने कहा कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक की अवधि में केवल अधिकारिक स्टॉकिस्ट के द्वारा ही बालू का विक्रय किया जा सकेगा। इस दौरान उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित रूप से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्टॉकिस्ट का नियमित रूप से निरीक्षण कर उनके स्टॉक की जांच करने का निर्देश दिया।
अवैध मुहाने से न हो कोयला निकासी
उन्होंने कहा कि आगामी बरसात के मौसम के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बहुत जरूरी है कि सभी एजेंसियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारी अपने किसी भी क्षेत्र में अवैध मुहानों के माध्यम से कोयला ना निकालें। इसके लिए उपायुक्त ने एजेंसियों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर सभी अवैध मुहानों को अच्छी तरह से बंद रखना सुनिश्चित करेंगे। बैठक के दौरान उपस्थित कारखाना निरीक्षक सहित अन्य खनन संबंधित अधिकारियों को उपायुक्त ने नियमित रूप से कारखानों का निरीक्षण करने एवं नियमानुसार कारखानों का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा नियमित रूप से इससे संबंधित जांच प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
ये रहे मौजूद
बैठक के दौरान अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातु, जिला खनन पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों, विभिन्न एजेंसियों के महाप्रबंधक/ प्रतिनिधि मौजूद थे।