बाबूलाल सहित 7 लोगों को दुमका में एमपी-एमएलए के विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए के विशेष अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें साक्ष्य के अभाव में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत सात आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। बाबूलाल मरांडी के साथ छह अन्य आरोपी भी इस न्यायालय में पेश हुए, जिनके खिलाफ जरमुंडी विधानसभा चुनाव में थाना कांड संख्या 213/14 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। वहीं इस मामले में बाबूलाल मरांडी, डॉ संजय, मणिशंकर , निरंजन कुमार मंडल, संजय कुमार गुप्ता, जुली यादव, शेखर सुमन को आरोपी बनाया गया था।
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पार्टी का झंडा यात्री शेड में लगाने का था आरोप
इन सभी पर जरमुंडी थाना क्षेत्र में एक यात्री शेड में पार्टी का झंडा लगाने का आरोप था। तब बाबूलाल मरांडी जेवीएम के केंद्रीय अध्यक्ष थे। मामले में बाबूलाल मरांडी, डॉ संजय कुमार, मणिशंकर, निरंजन कुमार मंडल, संजय कुमार गुप्ता, जुली यादव, शेखर सुमन समेत सात लोग आरोपी बनाये गये थे। अधिवक्ता राघवेंद्र पांडेय और मनोज कुमार साह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जरमुंडी के सीओ ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इन सभी को बरी कर दिया।