Jharkhand Aeebly Election 2024 Exit Poll: कोई भी व्यक्ति, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी प्रकार का झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग ने इस संबंध में मंगलवार (29 अक्टूबर) को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि ‘झारखंड में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 सेक्शन 126 के तहत यह निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी रूप में चुनाव के परिणाम से जुड़ा Exit Poll (Exit Poll) प्रकाशित नहीं करेंगे।’
चुनाव आयोग ने कहा है कि ‘आम चुनाव या विधानसभा चुनाव के मामले में मतदान की पहली तारीख से लेकर आखिरी दिन के मतदान के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी, वहीं उपचुनाव के मामले में मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक किसी प्रकार का Exit Poll प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा।’
चुनाव आयोग का कहना है कि ‘जनप्रतिनिधित्व कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधान के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को 2 साल तक जेल अथवा जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 20 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के Exit Poll के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक रहेगी।’