ईडी ने मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 64.53 लाख रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। अचल संपत्तियाँ डॉ. राजेंद्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों और परिवार के स्वामित्व वाले ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत हैं और धनघटा, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।
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