झारखंड शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को करीब 4 लाख शिक्षकों के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग की नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। यह वैसे शिक्षक हैं, जो बीपीएससी से नियुक्त हुए और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके है। इस पॉलिसी के तहत अब BPSC, पुराने शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षकों को अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा।
वहीं, इस पॉलिसी में यह भी प्रावधान है कि शिक्षकों का हर 5 सालों में अनिवार्य रूप से तबादला होगा। नई पॉलिसी जारी होने के बाद शिक्षक संघ ने अपना विरोध जताया है। संघ की ओर से इन 5 बिंदुओं पर आपत्तियां जताई गई है। महिला शिक्षक की पोस्टिंग गांव में ही क्यों, पुरुषों को गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, बीमार और दिव्यांग शिक्षकों की पोस्टिंग घर के पास नहीं, 5 साल में ट्रांसफर क्यों, यूपी और झारखंड के शिक्षकों पर फोकस क्यों, ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग का अनुपात क्या होगा।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार सौंपने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था।