राज्य में नियोजित शिक्षकों के इच्छा के अनुसार तबादले (Bihar Teachers Transfer) का रास्ता अब साफ है। वहीं इस मामले को लेकर नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से अनुमति प्राप्त मिल गई है। जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा महिला और दिव्यांग शिक्षकों के तबादले की गाइडलाइन (Bihar Teachers Transfer Guidelines) तैयार की जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला रिक्त पदों के आधार पर किया जाएगा। वहीं अप्रैल या मई महीने से अपने इच्छा अनुसार तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) भरने को कहा जा सकता है।
शिक्षा विभाग में तबादले की नीति बनाई
हालांकि शिक्षा विभाग में तबादले की नीति बनाई गई है, उसके मुताबिक महिला और दिव्यांग शिक्षकों को तबादले की सुविधा उनके पूरे सेवा काल में मात्र एक बार मिलेगी, साथ ही पुरूष शिक्षकों के तबादले में भी यह सुविधा एक बार ही मिलेगी। वहीं जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र निगरानी ब्यूरो या फिर विभाग के सक्षम प्राधिकार की जांच में सही मिले है, उन शिक्षकों को ही तबादले के अनुमति दी जाएंगी और उनसे ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे
बता दें कि विभाग के द्वारा जारी किए गए गाइड लाइन में तबादले की पूरी प्रक्रिया और शर्तों को बताया गया है। जो कि राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से प्राप्त हो जाएगी। वहीं जारी हुए गाइडलाइन के अनुसार केवल उन दिव्यांगों शिक्षकों और महिला शिक्षकों, पुरुष शिक्षकों और लाइब्रेरियन ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जिनकी सेवा कम से कम 3 साल पूरी हो गई हो या इससे अधिक होगी हो। साथ ही किसी कारण से दोषी या निलंबित हुए शिक्षक आवेदन भरने योग्य नहीं माने जाएगे।