बिहार में नियोजित शिक्षक, राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। अब इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग इससे जुड़े प्रस्ताव पर सैद्धांतिक फैसला हो चुका है। सिर्फ अंतिम निर्णय लिया जाना है। शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा समिति के बीच कई बैठके भी हुई हैं जिसमें सक्षमता परीक्षा को लेकर विचार-विमर्श किया गया है।
परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बने विशिष्ट शिक्षक
बता दें कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिकतम तीन मौकों में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों को वही वेतनमान और सुविधा दी जानी है जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाल शिक्षकों को मिलेगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की नियमावली पर अभी कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है। नियमावली के प्रारूप पर एक लाख से अधिक सुझाव विभाग को प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर विचार विमर्श चल रहा है।