दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई। यह बैठक जिलाधिकारी सारण अमन समीर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ अन्य बिन्दुओं पर सुझाव प्राप्त होने पर उचित माध्यम से उनके क्रियान्वयन करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान जिलास्तरीय समिति के सदस्यों को निर्देश दिया गया कि पंचायत, नगर पंचायत एवं नगर निगम स्तर पर दिव्यांगजनों का समूह बनाए। दिव्यांगजनों के समूह में विभिन्न तरह की दिव्यांगताओं की जाँच कर चिन्हित करें, उनके बाद उनके आवश्यकतानुसार सहायक कृत्रिम अंग, अन्य सहायक उपकरण इत्यादि प्रदान की जाए। इसी समूह से वैसे दिव्यांगजनों को चयन करें जो आगे व्यवसाय करना चाहते है। चयन कर बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिलाधिकारी के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए लोकल लेवल कमिटि बनाने के उदेश्यों की चर्चा करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय न्यास के तहत मांसिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति के कल्याण हेतु लोकल लेवल समिति का गठन किया गया है जिसके द्वारा मासिक रुप से दिव्यांगजनों को समय-समय पर सहायता प्रदान की जाती है।
जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए बैट्री चालित ट्राई साईकिल की स्क्रीनिंग समिति की जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना सबल के तहत कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण करने हेतु इस समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा दिव्यांगजनों की मूलभूत आवश्यकतानुसार आवागमन, शिक्षा एवं रोजगार के उदेश्य से बैट्री चालित ट्राईसाइकल प्रदान की जाती है। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी-सह-सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सारण डॉ अनुराधा लक्ष्मी एवं जिलास्तरीय समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने CM नीतीश पर जमकर निशाना साधा