RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट से लोहरदगा के पूर्व विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को राहत मिली है। लोहरदगा के एक थाने में सुखदेव भगत के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में सुखदेव भगत के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने पुलिस से सुखदेव भगत के ऊपर दर्ज सभी मामलों की जानकारी मांगी है। जिस केस में अग्रिम जमानत मांगी गई है उसकी केस डायरी भी अदालत में तलब की है। सुखदेव भगत की ओर से अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा।