बिहार में भूमिहीन किसानों को घर बनाने के लिए सरकार अब 60 हजार की जगह एक लाख रुपए दी जाएगी। जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने सात नवंबर को कर दी थी। वहीं अब ग्रामीण सूचना विभाग की ओर से इसको लेकर अब अधिसूचना जारी कर दी गई है।यह राशि राज्य सरकार की योजना मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता के तहत दी जाएगी। इस योजना के तहत वैसे भूमिहीन लोगों को लाभ दिया जाएगा, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है। लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वासविहीन परिवारों को वास भूमि क्रय के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि जमीन की कमी और महंगे दाम के चलते खरीद के लिए अधिकतम देय राशि में वृद्धि की गई है।
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इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्हें पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध कराई गई है। पंचायत अंतर्गत कोई भी सरकारी भूमि लाभार्थी को देने योग्य उपलब्ध नहीं है। अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात वास स्थल क्रय को एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। खाते में राशि आने के तीन माह के अंदर जमीन का क्रय कर निबंधन का दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराना होगा। छायाप्रति को मूल दस्तावेज से सत्यापित करने के बाद मूल कागज लाभुक को वापस कर दिया जाएगा।