ऐडीजे दुर्गेश चंद्र अवस्थी के गुमला न्यायालय में गुरुवार को 19 अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 148, 149, 302, 120 बी डायन बिसाही अधिनियम के तहत 19 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामला भरनो प्रखंड के करंज थाना अंतर्गत करौंदाजोर टुकु टोली गांव का है। ब्रिजनिया इंदवार 70 वर्ष और इग्नेशिया इंदवार 45 वर्ष की ग्रामीणों ने डायन बिसाही के आरोप में हत्या कर दी थी। यह मामला 2011 में घटित हुई। हत्या के बाद आरोपियों ने थाना जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था।
सभी लोगों को 25हजार का जुर्माना भी सुनाया गया
11 साल बाद इस मामले में 19 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। ऐडीजे दुर्गेश चंद्र अवस्थी जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सभी लोगों को 25000 का जुर्माना भी सुनाया गया। और जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 147 में सजा 1 वर्ष का और 1000 जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। धारा 148 में 2 साल का कारावास ₹2000 जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने का अतिरिक्त सजा सुनाई गई। सरकार के पक्ष से मोहम्मद जावेद हुसैन अपर लोक अभियोजक ने पैरवी की।