जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग न्यायालय हजारीबाग ने प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ भानुशंकर पर 33लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने 16 जून 2022 को हजारीबाग में चल रहे मामले में CC/71/2014 अशोक यादव बनाम डॉ. भानु शंकर केस में डॉक्टर को दोषी पाए जाने के बाद आयोग के अध्यक्ष गोपाल कुमार रॉय, सदस्य प्रेम कुमार सिंह और महिला सदस्य डॉ. नीता बाला ने सुनाया। फैसले में विपक्षी डॉ. भानु शंकर को 33लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।
क्या था पूरा मामला
हज़ारीबाग़ के झुमरा के के रहने वाले शिकायतकर्ता अशोक यादव के पुत्री सपना कुमारी के हाथ टूटने के बाद वर्ष 2014 में डॉ भानु शंकर द्वारा गलत इलाज करने के कारण सपना कुमारी का हाथ खराब हो गया था। जिसके बाद रांची के हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार मुखर्जी की बच्ची का जान बचाने के लिए हाथ काटने की सलाह दी थी। क्योंकि इससे हाथ में संक्रमण हो गया था जिसके कारण भविष्य में खतरा और बढ़ जाता, फलस्वरुप सपना कुमारी का दायां हाथ काटना पड़ा था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता मुकदमा जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया था। अब 7 साल के बाद न्याय मिला है। बता दें कि अशोक यादव मुंबई में टेंपो चलाते हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।