रामगढ़ की विधायक ममता देवी को हजारीबाग एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जिसके बाद ममता देवी की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक ममता देवी को कस्टडी में ले लिया गया है और और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं 12 नवंबर को कोर्ट अब सजा सुनाएगी। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने की है।
अधिवक्ता ने उम्मीद जताई है कि वह 12 तारीख को अधिक से अधिक सजा की मांग करेंगे। हालांकि न्यायालय ने जितनी भी धाराएं ममता देवी पर लगायी गयी थीं, उनमें उन्हें दोषी माना है. इससे यह उम्मीद की जा रही है कि न्यायालय इन्हें लंबी सजा देगा। आज ममता देवी को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जितनी धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है उस लिहाज से उन्हें 3 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है. साथ ही ऐसे में इनकी विधायकी भी खतरे में होगी।
यह था मामला
मालूम हो कि 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल फैक्ट्री को बंद कराने के लिए फैक्ट्री के सामने ममता देवी के नेतृत्व में 150 से 200 की संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे। इसी दौरान ग्रामीण उग्र हो गए। कंपनी के कार्य में बाधा डालने लगे। इसे लेकर कंपनी के सुपरवाइजर धीरेंद्र कुमार प्रमाणिक के लिखित बयान पर गोला थाने में मामला दर्ज किया गया था।
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इससे पहले बंधु तिर्की की विधायकी समाप्त हो गई थी
इससे पहले कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उन्हें CBI की स्पेशल कोर्ट ने 28 मार्च को दोषी पाया था। लिहाजा तिर्की को 3 साल की सज़ा सुनाई थी और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 8 मार्च को CBI की स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद मांडर से कांग्रेस MLA बंधु तिर्की की विधायकी औपचारिक तौर पर खत्म कर दी गई है। इस संबंध में स्पीकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। तिर्की सूबे के छठवें विधायक हैं, जिनकी विधायकी समाप्त हो गई थी। हालांकि उसके बाद उनकी बेटी विधायक बनी है।