बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही बहाली को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीस न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायधीस ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि बहाली के लिए योग्यता, कटऑफ कटऑफ तारीख तय करने और आयु सीमा तय करने की शर्तों में कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। कोर्ट साथ ही उन्होंने कहा कि बहाली के लिए वांछित शर्तों को तय करने का काम सक्षम नियुक्ति प्राधिकार का है और नियुक्ति अधिकारी शर्तों को तय करने के लिए बेहतर स्थिति में है।
बता दें कि गत वर्ष एक अगस्त को बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही बहाली को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि इस बहाली में उम्र सीमा के लिए कटऑफ और तिथि में उन उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम पूरा किया है। उनका कहना था कि बहाली के लिए निर्धारित शर्तें सार्वजनिक रोजगार में बाधा डालती है। जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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