CM की ओर से ED के समन को दी गयी थी चुनौती
RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में ED के समन के खिलाफ दाखिल रिट पिटीशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह याचिका समन की तारीख समाप्त होने के बाद दाखिल की गई है। इसको देखते हुए यह सुनवाई योग्य नहीं है, अदालत ने यह कहते हुए हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। ED फिर पूछताछ के लिए पुनः समन जारी कर सकती है। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। वह ऑनलाइन जुड़े और सुनवाई के दौरान कहा कि ED को बिना केस दर्ज किए हुए समन करने का अधिकार नहीं है। इसको देखते हुए इसे याचिका को स्वीकृत किया जाए और प्रार्थी को राहत दिया जाए।