RANCHI : ED कोर्ट से IAS छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज कर दी गई है। आज झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में छवि रंजन की डिफाल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल सीआरपीसी की धारा 167 को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में ईडी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी थी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ईडी की ओर से अनुसंधान पूरा किया गया है। अनुसंधान सही समय में पूरा किया गया, जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ऐसे में डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।
बता दें कि IAS छवि रंजन को रांची में हुए आर्मी लैंड स्कैम मामले में ED ने गिरफ्तार किया है। छवि रंजन जेल में बंद है और उन्होंने हाईकोर्ट को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA कोर्ट) के आदेश को चुनौती दी थी। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट से डिफॉल्ट बेल दिए जाने की गुहार लगाई थी। इससे पहले निचली अदालत में छवि रंजन ने सीआरपीसी की धारा 167 की याचिका दाखिल की थी। इसमें चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस और एजेंसी को समय निर्धारित की गई थी लेकिन निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज किया था।