RANCHI : राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर दायर पीआईएल मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जवाब दाखिल नहीं किए जाने को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई। अब कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि तीन हफ्ते में सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया जाता है तो जुर्माना लगाया जाएगा। बताते चलें कि निकाय चुनाव कराने और चुनाव होने तक निवर्तमान पार्षदों को अवधि विस्तार देने के लिए पीआईएल दायर की गई है।
क्या है पार्षदों की याचिका में
रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो, विनोद सिंह, सुनील यादव, अरुण झा व अन्य ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। उन्होंने दायर याचिका में कहा है कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया है। पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही सरकार को चुनाव कराना चाहिए। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 20 में भी इसका उल्लेख है। नगर निगम का चुनाव नहीं होने से कई काम प्रभावित हो गये है। वहीं जनता से जुड़े कार्य अधिकारियों के जिम्मे सौंप दिये गये हैं।