RANCHI : हाईकोर्ट में शुक्रवार को जमशेदपुर में दंगा भड़काने के मामले में सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभय सिंह के साथ अन्य आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान की है। अब वे लोग कोर्ट द्वारा जमानत के लिए दी गई शर्तों का पालन करने के बाद जेल से बाहर निकल सकते है। बताते चलें कि इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस में कोर्ट को बताया गया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आयी है। लोअर कोर्ट में जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
Slide Anything shortcode error: A valid ID has not been provided