RANCHI : जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत पर रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 22 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दिया। ईडी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया था। बता दें कि ईडी ने 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी थ। जिसमें ईडी ने लगभग डेढ़ करोड़ के जेवरात सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे।