RANCHI : हाईकोर्ट ने गुरुवार को पीआईएल की सुनवाई के दौरान प्रार्थी पर एक लाख का फाइन लगाया है। चूंकि पीआईएल करने वाला खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुका है। वहीं कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि पीआईएल करने वाले ने अपनी विश्वसनीयता छिपाई। यह पीआईएल का दुरूपयोग है। बताते चलें कि वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी कामेश्वर प्रसाद ने एडवोकेट राजीव कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया था। जिसमें कहा गया था कि झारखंड के कई इलाकों में पौधा रोपण किए बिना सरकारी पैसे की निकासी कर ली गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी।