[Team Insider] जमशेदपुर के मानगो सहारा सिटी में चर्चित नबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले पर शनिवार को फैसला आया । यह मामला सहारा सिटी में 3 साल पहले घटी थी । इस गैंगरेप मामले में एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय के अदालत ने सजा सुनाई है ।आरोपी इंद्रपाल सैनी, शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। वही 20-20 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
आरोपियों को 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया
आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया । इस मामले में डीएसपी अजय केरकेट्टा ,थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन इस मामले में दोनों पुलिसवालों को हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी हुई है।
22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
वही इस मामले में 22 और लोगों के खिलाफ भी मामला चल रहा है । इस मामले पर पीड़िता के वकील ममता सिंह ने फैसले पर ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि अभी अन्य आरोपियों को भी सजा दिलाना बाकी है। लेकिन इस फैसले के आने के बाद कोर्ट पर भरोसा बढ़ा है और उम्मीद है की जल्द ही बाकि आरोपियों को भी सजा मिलेगी ।