जदयू के एमएलसी राधाचरण शाह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राधाचरण शाह की प्रोविजनल बेल के आवेदन को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जदयू एमएलसी ने बड़े भाई की पोती की शादी में शामिल होनेके लिए कोर्ट से बेल के लिए आवेदन दी थी। जिसे पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत ने खारिज कर दिया। बता दें कि अवैध संपत्ति रखने के मामले में राधाचरण आरोपित है और 14 सितंबर 2023 से जेल में बंद है।
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अवैध संपत्ति रखने के मामले में जेल में है जदयू नेता
प्रवर्तन निदेशालय ने राधाचरण साह सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध आइपीसी की विभिन्न धाराओं और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत विशेष वाद संख्या 8/2023 दर्ज किया है। अनुसंधान के क्रम में ईडी ने पाया कि राधा चरण साह ने 77 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध सपत्ति अन्य आरोपितों के साथ षड्यंत्र कर जमा की है। ईडी ने इस मामले में अनुसंधान के बाद 10 नवंबर 23 को राधाचरण साह सहित अन्य आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। वहीं 14 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।