[Team insider] जमशेदपुर पूर्व सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है। विधायक के खिलाफ ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कई और धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ऑफिसियल सिकरेट एक्ट 1923 के तहत काण्ड संख्या 105/22 और धारा 409 , 379, 411, 120B, 420 के तहत उनपर मामला दर्ज किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक पर मानहानि किया का दावा
इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विगत 25 अप्रैल को विधायक पर मानहानि का दावा किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत पहुंचे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का दावा प्रस्तुत किया था। बता दें कि विधायक सरयू राय द्वारा जवाब नहीं दिये जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शिकायत दायर कर दिया था।
गुप्ता ने कहा कि प्रोत्साहन को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था और मंत्री के सेल के लिए अनुमानित व्यय 14.59 लाख रुपये था। अभी तक, किसी भी खाते में कोई राशि जमा नहीं की गई है। यदि राय के पास सबूत हैं, तो उन्हें यह उल्लेख करना चाहिए कि धन क्रमशः किस बैंक खाते से और किस बैंक खाते से स्थानांतरित हुआ।