[Team insider] सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह जजमेन्ट के अनुसरण मे नीरज सिन्हा को पुलिस महानिदेशक(बल प्रमुख), झारखण्ड के पद पर दो वर्षो का निर्धारित कार्यकाल(assured tenure) दिया गया है, जो 11 फरवरी 2023 तक प्रभावी है जो वहीं उनके सेवानिवृत्ति की तिथि है।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। डीजीपी नीरज सिन्हा 31 जनवरी 2022 को रिटायर होने वाले थे। इसी बीच आदेश जारी कर दिया कि वे 11 फरवरी 2023 तक डीजीपी बने रहेंगे।
झारखंड कैडर के 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं नीरज
झारखंड कैडर के 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड के डीजीपी के पद पर 11 फरवरी 2021 को पदस्थापित किया गया था। वे 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस प्रकार अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है।
जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला
गृह विभाग से जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया था। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2006 को आदेश दिया था कि किसी भी राज्य के डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल का होगा। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से एक इंपैनलमेंट समिति जिन तीन आइपीएस अधिकारियों का नाम राज्य सरकार को भेजेगी, उन्हीं में से एक नाम को डीजीपी बनाया जाएगा। आइपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को इसी प्रवधान के तहत डीजीपी बनाया गया था।