[Team insider] आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.बता दे की रांची MP-MLA की कोर्ट ने मुख्यमंत्री को सशरीर उपस्थित होने से छूट दे दी है। जिससे सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। जिसके बाद सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया जायेगा। MP-MLA कोर्ट की अपर लोक अभियोजक ने अदालत से दस दिनों का समय देने का आग्रह किया है।
पिछले तीन वर्षों से सीएम हेमंत हो रहे थे सशरीर उपस्थित
अपर अब हेमंत की ओर से मामले में जबाव दाखिल किया जाएगा। बता दे की पहले 2 जून को मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गयी। जिसके बाद 7 जून की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गयी थी। हालांकि, इस दौरान कोर्ट ने सीएम को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था. मालूम हो कि अदालत इस मामले में पिछले करीब तीन वर्षों से सीएम हेमंत को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा रहा था।
हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे
लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे. हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी सिंबल वाला कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे. इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.