[Team Insider] झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को दुमका के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार के हत्यारों की याचिका पर सुनवाई की गई। जिसमे सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है
झारखंड हाईकोर्ट चर्चित एसपी अमरजीत बलिहार हत्याकांड मामले में क्या फैसला लेती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोनों आरोपियों को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐस में हाईकोर्ट दोनों दोषियों की सजा बरकरार रखती है या उन्हे राहत मिलती है। ये कोर्ट पर निर्भर है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गई सुनवाई
इसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गई। वहीं SP अमरजीत बलिहार के हत्या के आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।जिसमे कहा गया है कि बिना पुख्ता सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है।
6 पुलिसकर्मियों की हत्या
वर्ष 2013 में दुमका के तत्कालीन एसपी अमरजीत बलिहार समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या नक्सली हमले में कर दी गयी थी। इस मामले में दुमका कोर्ट ने दो नक्सलियों को दोषी ठहराया था। जबकि साक्ष्य के अभाव में पांच को बरी कर दिया था। दुमका कोर्ट ने नक्सली सुखलाल मुर्मू उर्फ प्रवीर और सनातन वास्ती उर्फ ताला को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।