[Team insider] टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड के कंपनी के पूर्व सीएमडी महेश अग्रवाल को रिमांड पर लेने के लिए एनआईए ने 3 दिनों की मांग कोर्ट से की थी। जिस पर 28 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं महेश अग्रवाल द्वारा दायर जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए एनआईए ने 3 फरवरी तक का समय मांगा है।
महेश अग्रवाल की गिरफ्तारी कोलकाता आवास से हुई थी
बता दें कि रांची एनआईए कोर्ट से जारी वारंट पर लगे स्टेट को हाई कोर्ट से निरस्त किये जाने के बाद महेश अग्रवाल को 18 जनवरी को एनआईए ने कोलकाता स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। एनआईए की टीम को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद 19 जनवरी की देर रात अग्रवाल को लेकर रांची पहुंची थी। 20 जनवरी को रांची एनआईए कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। महेश अग्रवाल आधुनिक पावर कंपनी के CMD थे।
विनीत और अमित एनआईए के गिरफ्त से दूर
बता दें कि मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में कई कंपनियां लोडिंग और खनन का काम कर रही हैं। कंपनियों पर नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। वहीं रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए टेरर फंडिग के आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी। इस मामले में देश की शीर्ष अदालत ने एक आरोपी दिनेश केडिया को जमानत दे दी है। विनीत अग्रवाल और अमित अग्रवाल एनआईए के गिरफ्त से दूर है। 2018 में एनआईए ने किया को टेकओवर था। टेरर फंडिंग का यह मामला केस टंडवा मगध अम्रपाली कोयला परियोजना से जुड़ा है।