झारखंड की राजधानी रांची में कई जगहों पर धारा-144 लागू कर दिया गया है। यह आदेश सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने जारी किया है। उन्होंने 12 मार्च से अगले 60 दिनों तक रांची के प्रमुख सात स्थानों पर धारा-144 लागू कर दिया है। इस बीच किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या रैली आयोजित नहीं की जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार, सदर अनुमंडल दंडाधिकारी को राज्य के कुछ संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली निकालने की सूचना मिली थी। जबकि कुछ दिनों पहले भी जाकिर हुसैन पार्क, राजभवन और सीएम आवास के पास भी धरना और प्रदर्शन किया गया था। ऐसे में इन धरनों और रैलियों से हो रही परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
रैलियों और धरनों के कारण राजधानी में लगातार यातायात बाधित हो रहा था। साथ ही शांति भंग होने का भी खतरा बढ़ रहा था। इसे देखते हुए धारा-144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान किसी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर रोक रहेगी। किसी प्रकार के अस्त्रत्-शस्त्रत्त्, बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल भी इन इलाकों में रोक रहेगी।
जानें किन जगहों पर लागू रहेगा धारा-144
- मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
- राजभवन की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़ कर)।
- नये विधानसभा भवन की चहारदीवारी से 500 टर की परिधि में
- झारखंड हाईकोर्ट की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
- नेपाल हाउस की घहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में
- प्रोजेक्ट भवन एचईसी धुर्वा की चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में
- पुराना मुख्यमंत्री आवास कांक रोड की चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में