रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मंत्री आलम गीर आलम कि जमानत अर्जी पर आज कोर्ट मे सुनवाई हुई। आलम के अधिवक्ता ने मंत्री का बचाव करते हुए कोर्ट के समक्ष कई पक्ष रखे। बचाव पक्ष का कहना था कि पूर्व मंत्री आलम गीर आलम के खिलाफ कोई प्रेडीकेट ऑफेंस नहीं है। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चल सकता। अधिवक्ता अजित कुमार ने कहा कि ईडी को जो कैश बरामद हुई है, उससे उनका लेना देना नहीं है। मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आलमगीर आलम ने 19 जुलाई को बेल के लिए याचिका दाखिल की थी। इसके बाद ईडी ने जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा था।
बताते चलें कि ईडी ने आलम के विशेष कार्य अधिकारी संजीव कुमार लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के पास उनके फ्लैट से 36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त किया था जिसके बाद उन्हे गिरफ्तार किया था। साथ ही मई के माह मे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।