रांची: झारखंड उच्च न्यायालय से सीएम हेमंत सोरेन को आज राहत मिली है। इडी के समन की अवहेलान से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का मामले की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। इस सुनवाई के दौरान मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर तक समन अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन को एमपी/ एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है। वहीं हाई कोर्ट के एकल पीठ ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से एमपी/एमएलए कोर्ट के उक्त आदेश को रद्द करने का आग्रह करते हुए हाईकोर्ट में मंगलवार को याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई।
16 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दाखिल पिटीशन को एमपी/एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया था। साथ ही हेमंत सोरेन को मामले में व्यक्तिगत रूप से चार दिसंबर को बुलाया गया था। जिसे हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उक्त आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट से समन जारी है। बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है, जिसमें सुनवाई जारी है। मामले को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/ 2024 दर्ज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई है। CM हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।