रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। ईडी के समन की अवहेलना मामले में उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सीएम सोरेन को आदेश दिया है कि वह 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हों।
यह मामला पहले सीजेएम कोर्ट में चल रहा था, लेकिन 3 जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने इसे एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था। इस मामले में 11 नवंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका अब आदेश जारी किया गया है।
इससे पहले हेमंत सोरेन ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 4 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।