रांची: हाईकोर्ट में आज अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। होम गार्ड के जवानों द्वारा दाखिल इस याचिका पर सोमवार की सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुई। वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा एस. एन. पाठक की अदालत ने अगली सुनवाई में होमगार्ड के डीजी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले में अब कल यानी मंगलवार को सुनवाई होगी। बता दें पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि 25 अगस्त 2017 से होम गार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि यदि 5 जनवरी तक एरियर का लाभ नहीं दिया जाता तो कोर्ट ज़िम्मेदार अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। दरअसल 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होम गार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना है। यह जानकारी कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी।