रांची: आय से अधिक सम्पति मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान एसीबी ने कोर्ट को बताया कि रघुवर दास कैबिनेट की मंत्री लुइस मरांडी ने अपने शपथ पत्र में जो पैन नंबर दिया है वह सही नहीं है। मालूम हो कि रघुवर सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक सम्पति मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गयी थी। इस मामले में ACB ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
राज्य सरकार की जांच एजेंसी ACB ने गोपनीय तरीके से सत्यापन कर यह जानकारी हाईकोर्ट में दी है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह के विरुद्ध अलग-अलग पीई दर्ज करने की अनुमति मांगे जाने से संबंधित पत्र भी हाईकोर्ट में दिया गया है। बताते चलें कि वर्ष 2020 में सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक सम्पति होने का आरोप लगाते हुए एसीबी से जांच की मांग की थी। जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति दी थी। इसी क्रम में जांच के क्रम में एसीबी ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ हुई शिकायत को सत्य पाया था। मालूम हो कि हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में इस जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है।