रांची: मधुकोड़ा के मामले में पूर्व सीएम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इस फैसले के साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मधु कोड़ा के चुनाव लड़ने के सपने पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। बता दें मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सुनवाई हुई। बता दें मधु के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाहता है कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है।
प्रथम दृष्टया यही लगता है कि वह इस मामले में दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। वहीं मधुकोड़ा ने सुप्रीम कोट को दिए अपने आवेदन मेंकहा कि दोष सिद्धी पर रोक लगाई जाए और झारखंड में हो रहे चुनाव के लिए वो अपनी भागीदारी चाहतें हैं। मालूम हो कि कोयला घोटाले मामले को लेकर निचली अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए।के। बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को दोषी ठहराया था। सभी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी और सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर शुक्रवार को कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इससे मधु कोड़ा के झारखंड चुनाव में लड़ने की इच्छा पर पानी फिर गया। बताते चलें कि हाल ही में मधु बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं उन्होने इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी होकर चुनाव ल़ने की भी इच्छा जताई थी।