रांची: बड़ी खबर टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद आलमगीर आलम के जमानत पर सुनाई के लिए याचिका दायर की गयी। बता दें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ पीएमएलए की विशेष कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई होगी। आलमगीर आलम ने सोमवार को कोर्ट में याचिका दायर कर खुद पर लगे आरोपों से मुक्त होने की मांग की है। दायर याचिका में 6 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्चार्ज का आधार बनाया गया हैं। बिना सरकार के सैंक्शन के पब्लिक सर्वेंट पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 197 में सरकार के सैंक्शन का प्रावधान हैं। बता दें यह मामला 6 और 7 मई 2024 को हुई ईडी की छापेमारी से जुड़ा है, जब इडी ने कई ठेकेदारों, इंजीनियरों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 32 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी। इस छापेमारी में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के घरों पर भी छापेमारी की गई थी। आरोप है कि टेंडर आवंटन में कमीशन खोरी की बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था। वहीं आलमगीर आलम ने झारखंड हाई कोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख निर्धारित है। इधर आलम के अधिवक्ता का कहना है कि आलमगीर आलम के ठिकानों से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। एविडेंस डायरी में एंट्री नहीं हो सकता है।