जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस अदालत में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख दिया है। बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।
बता दें कि जमीन मामले में रांची पुलिस भी कठघरे में दिख रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में रांची पुलिस की तरफ से केस दर्ज करने में छेड़छाड़ की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने गंभीर प्रकृति का माना है और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है।
पूरा मामला रांची के सदर थाने में 1 जून 2023 को दर्ज कांड संख्या 272/2023 से संबंधित है, जिसमें ईडी ने ईसीआइआर दर्ज कर अनुसंधान के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। रांची पुलिस ने इस एफआइआर में छेड़छाड़ की थी।
दर्ज FIR में अपराध की घटना वाले कॉलम में रांची पुलिस ने लिखा था कि षड्यंत्र के तहत जाली दस्तावेज बनाकर ठगी करना। प्राथमिकी में पहले जो धाराएं लगाईं, उसमें धारा 465, 467, 468, 469, 471, 466, 420, 379, 120 (बी) व 474 भादवि थी। बाद में आरोप वही रहे, लेकिन षड्यंत्र की धारा 120 (बी) को काट दिया। दर्ज प्राथमिकी में छेड़छाड़ को हाई कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया है और उम्मीद जताई है कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार झारखंड पुलिस के अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी।