रांची: जल योजना व जलापूर्ति को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। डैम निर्माण के लिए राज्य सरकार को कोर्ट आदेश दे सकता है या नहीं, इसपर हाइकोर्ट ने प्रार्थी से जवाब मांगा है। बता दें हाई कोर्ट की खंडपीठ ने गढ़वा, पलामू के लोगों को पानी उपलब्ध करने के लिए कनहर बराज के निर्माण से संबंधित पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थी से डैम निर्माण के लिए राज्य सरकार को कोर्ट आदेश दे सकता है या नहीं, के संबंध में पारित जजमेंट या मिसाल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 में होगी। पूर्व की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में कोर्ट को बताया गया था कि कनहर बराज प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में 18 माह का समय लगेगा।
इसके बाद कनहर बराज निर्माण पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा। जिसपर ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा था कि कनहर बराज के लिए 18 माह की जमीन अधिग्रहण एवं पांच साल का निर्माण पूरा होने की अवधि कब से मानी जाएगी, इसे स्पष्ट करें। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कहनर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 18 माह एवं निर्माण पूरा करने के लिए 5 साल के संबंध में दिए गए शपथ पत्र पर असंतुष्ट की जताई थी, कहा था कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने अपने शपथ पत्र में यही बातें कही थी। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया था कि कनहर बराज निर्माण को लेकर फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्द करने को लेकर केंद्र सरकार से झारखंड के मुख्य सचिव ने फिर से पत्राचार भी किया है।