रांची: हाईकोर्ट में आज जेएसएससी शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने जेएसएससी और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर कोटिवार और विषयवार कट ऑफ मार्क्स चार्ट के माध्यम से कोर्ट को उपलब्ध कराए। इसके साथ ही कोर्ट ने इनसे पूछा है कि कितने सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है और यह कब हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में प्रार्थियों से भी अपने मार्क्स एवं कट ऑफ मार्क्स कोर्ट में सूचित करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। मालूम हो कि इससे पहले राज्य सरकार एवं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कोर्ट को बताया कि जेएसएससी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है।
मेरिट लिस्ट को देखने के बाद प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि कट ऑफ से कम मार्क्स वालों का भी चयन हो गया है। सरकार को बताना चाहिए कि कितने लोगों की नियुक्ति हुई है और यह नियुक्ति कब हुई है। बता दें अदालत में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, प्रिंस कुमार, राकेश रंजन ने पैरवी की। बताते चलें कि ये मामला मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से याचिकाएं दाखिल को लकेर है। इसमें कहा गया कि वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होने चाहिए। क्योंकि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स उन्होंने लाया है, अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए।