रांची: धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी मामले को लेकर भाजपा नेताओं को हाईकोर्ट से राहत मिली। आज कोट में धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई हुई जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ सहित 28 भाजपा नेताओं को राहत मिला। कोर्ट ने प्रार्थियों की याचिका स्वीकृत कर धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। बता दें पूर्व में कोर्ट ने प्रार्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, ढुल्लू महतो समेत 28 भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर रोक जारी रखी थी।
बता दें भाजपा की ओर से राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, मौजूदा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की उच्च दर के विरोध में इस मार्च का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत सचिवालय की ओर मार्च कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और लाठीचार्ज भी किया था। उस दौरान क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/ 2023 दर्ज किया गया था। इसमें सांसद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, विधायक अमित मंडल, समीर उरांव, सांसद निशिकांत दुबे सहित 41 नामजद एवं कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बोतलें और पत्थर फेंके, जिससे कुछ पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हो गए थे। भाजपा कार्यकर्ताओ ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे।