रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर जिले के डीसी को अवमानना नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में सांसद ने कोर्ट को बताया है कि देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सरकार क्यू कॉम्पलेक्स का निर्माण नहीं करा रही है और सीएसआर के तहत 120 करोड़ रुपये सरकार को दिये जाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है।
इसके बाद कोर्ट को यह बताया गया था कि नवयुग कंपनी लिमिटेड ने अपने सीएसआर के तहत कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए 120 करोड़ देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है, जिससे निर्माण कार्य होगा। लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर अदालत ने संबंधित अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की है और राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर जिले के डीसी को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए? बता दें कोर्ट ने सभी अधिकारियों को 16 अक्टूबर तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है।