रांची: मंगलवार को हाईकोर्ट में होमगार्ड के जवानों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें सोमवार के आदेश के आलोक में सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और होमगार्ड के डीजी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया 25 अगस्त 2017 से होम गार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का लाभ दिये जाने के आदेश के खिलाफ अपील की गयी है। उन्होने कोर्ट को बताया कि अपील में जो भी आदेश आयेगा, उसपर सरकार कार्यवाही करेगी। जिसके बाद कोर्ट ने उक्त अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई खत्म कर दी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस. एन. पाठक की अदालत में हुई। दरअसल 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होम गार्ड के जवानों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया है, उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना होगा।