रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में आज झारखंड के 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन विश्वविद्यालयों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, वे दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करें। साथ ही कहा कि जवाब के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना भी जमा करें तब ही उनका जवाब दाखिल होगा। बता दें कोर्ट ने यह आदेश यह याचिका अंजनी कुमार पांडे द्वार दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के पांच विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी बनाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुलपति नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों का पालन नहीं किया गया है। बताते चलें कि इस मामले की अगली सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को होगी।