रांची: सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई। कांग्रेस के जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी द्वारा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर कोट में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी को मंत्री ने निरस्त करने की मांग की थी। अदालत ने अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने SC-ST समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ 2 जुलाई 2022 को सुनीता देवी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराई थी। जिसपर जिला अदालत संज्ञान ले चुका है। और अब इरफान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है।