रांची: झारखंड में निकाय चुनाव मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनाई हुई। इस मामले को लेकर दायर प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 7 फरवरी निर्धारित की है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भारत निर्वाचन आयोग से पूछा था कि वह राज्य निर्वाचन आयोग को वोटर लिस्ट कब देंगे? आज सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर लिस्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। साथ ही कहा गया कि यह लेटेस्ट वोटर लिस्ट नहीं है। इस पर कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को शपथपत्र दाखिल कर यह बताने को कहा कि निकाय चुनाव के लिए यही वोटर लिस्ट का उपयोग किया जा सकता है।
पिछली सुनवाई में मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव करने के लिए 4 महीने का समय दिया। कोर्ट ने एकल पीठ के तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल उठाए थे। जिसपर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि पिछड़ी वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अबतक नहीं मिल पाया है। जिससे कुछ देरी हो रही है।
बता दें कि प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश का पालन कराने की मांग की गयी है। एकल पीठ चार जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश सरकार को दिया था। इस संबंध में राज्य सरकार की अपील भी हाई कोर्ट की खंडपीठ से खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है।