झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में भी एक जनहित याचिका के जरिए आया है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्य सरकार को चेतावनी दी है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की बेंच ने इस मामले में कहा कि अगर अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
दरअसल, इस मामले में अदालत ने पहले भी राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया था। लेकिन सरकार ने इस मामले में कुछ ठोस नहीं किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले में उदासीन दिख रही है। राज्य सरकार ने भी जवाब नहीं दिया है। अगली तारीख पर जवाब नहीं आया तो जुर्माना भी लग सकता है।
यह याचिका आदिवासियों के धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की है कि झारखंड में आदिवासियों के धर्मांतरण का खेल जारी है और इसके बावजूद सरकारें चुप्पी साधे हुए हैं।