झारखंड में इंटरनेट बंद किए जाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है, इस संबंध में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
दरअसल झारखंड में 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई है, पिछली बार की तरह पेपर लीक ना हो जाए इसलिए सरकार ने सुबह 8:00 से दोपहर 1:30 बजे यानी 5:30 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया। अब इस मामले के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने इस मामले पर शनिवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने झारखंड सरकार से पूछा कि ‘इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है और क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा। इंटरनेट बंद करने की सरकार की क्या नीति है और किस-किस समय में इंटरनेट बंद किया जाएगा, इसके लिए क्या कुछ नीति बनाई गई है? इस के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार को चार हफ्ते में एफिडेविट के जरिए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।