रांची: झारखंड सरकार ने पूर्व अंचल अधिकारी नामकुम ओम प्रकाश यादव पर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया है। बता दें यह आदेश नामकुम की तुंबाटोली में सेना के नाम पर अधिग्रहित जमीन के अवैध तरीके से स्थानांतरण के मामले में तत्त्कालीन सीओ पर कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं इस मामले में सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी गणेश कुमार को विभागीय जांच पदाधिकारी नियुक्त् किया गया है। इसके साथ ही आरोपी सीओ ओम प्रकाश यादव से 15 दिनों के अंदर मामले को लेकर लिखित बयान मांगा गया है। इधर अपर समाहर्ता रांची उपास्थापन पदाधिकारी बनाये गये हैं। नामकुम अंचल के मौजा- तुम्बागुटु, थाना नंबर-301 खाता नंबर- 08.93, 98 एवं 108 से संबंधित विभिन्न् रैयतों की भूमि जो सेना के लिए अधिग्रहित की गयी है का अवैध नामांतरण की स्वीकृति नामांतरण वाद संख्या 1 2159 आर 27,2010-11, 3. 2167 आर 27, 2010-11 के माध्यम से नियम विरूद्ध करने संबंधी आरोप लगा. पूरे मामले में भू-राजस्व विभाग ने 24 अप्रैल 2023 को एक एक पत्र कार्मिक विभाग को लिखा जिसमें रांची डीसी की ओर से 12 नवंबर 2021 को भेजे गये आरोप पत्र भी शामिल था। मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद ओमप्रकाश यादव पर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि नामकुम की तुंबाटोली में सेना के नाम पर करीब 400 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी थी, लेकिन जमीन को कुछ जमीन कारोबारियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से दूसरे को बेच दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निगरानी जांच का आदेश भी जारी किया था, लेकिन इस आदेश के पहले मामले को लेकर नामकुम थाना में केस दर्ज किया जा चुका था।